फरीदाबाद में महामारी के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50000रू की सहायता राशि, ऐसे करे आवेदन

0
427
 फरीदाबाद में महामारी के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50000रू की सहायता राशि, ऐसे करे आवेदन


उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को ₹50000 की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है तथा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अनुग्रह राशि दावे के लिए आवेदन भरने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

फरीदाबाद में महामारी के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50000रू की सहायता राशि, ऐसे करे आवेदन



उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार 25 मई 2022 तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु के मामले में दावेदार मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं।

फरीदाबाद में महामारी के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50000रू की सहायता राशि, ऐसे करे आवेदन



उपायुक्त यादव ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। आवेदक अपना आवेदन सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर उपलब्ध “Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by Covid-19” के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदक किसी भी तरह की जानकारी के लिए लघु सचिवालय फरीदाबाद में जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

फरीदाबाद में महामारी के कारण मरने वाले मृतक के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50000रू की सहायता राशि, ऐसे करे आवेदन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here