अग्निपथ स्कीम को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सो मे दंगे हो रहे हैं। हरियाणा के भी कई जिलों में उपद्रवी दंगे भड़का रहे हैं। ऐसे में हालातों को काबू में करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इंडस्ट्रीयल टाउन फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने कड़े शब्दों में उपद्रवियों को चेतावनी जारी कर दी है। अगर कोई भी जिले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या दंगे भड़काने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।
ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के तहत जिले के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।
अगर कोई भी शख्स सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज और वीडियोग्राफी रिकॉर्ड हो जायेगी और उपद्रव और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने निर्देश के बाद किसी भी हालत में नेशनल हाईवे को जाम नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस समय पुलिस और प्रशासन दोनों ही सख्त है। सभी डीसीपी, एसीपी तथा थाना व चौकी प्रभारियों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
पुलिस आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में ना आएं। कुछ लोग अपने मतलब के लिए दूसरों को भड़काते हैं जिससे परिस्थितियां हिंसक हो जाती हैं। और इसकी वजह से केवल निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी भी नष्ट होती है। फरीदाबाद पुलिस किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।