डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली ईकोग्रीन कंपनी के वेंडरों द्वारा लोगों से फर्जी रसीद के जरिए अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। एनआईटी निवासी लोगों ने इसकी शिकायत निगम अधिकारियों से की है। उनका कहना है कि वेंडर निर्धारित रेट से दोगुना की राशि वसूल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ईकोग्रीन कंपनी प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया।
सीएम विंडो मॉनिटरिंग कमेटी के पूर्व सदस्य आनंद कांत भाटिया ने गुरुवार को एनआईटी के तिकोना पार्क में दुकानदारों से कूड़ा उठाने के बदले एक युवक को पकड़ा। वह दुकानदारों से 50 रुपए की दर से शुल्क वसूल रहा था।
उसके पास नगर निगम और ईकोग्रीन का लोगो लगी एक रसीद बुक भी। उन्होंने जब युवक से अधिक पैसे मांगने का विरेाध किया तो युवक ने बोला कि वेंडर ने इतना रेट निर्धारत कर रखा है। रसीद में भी यूजर चार्ज 50 रुपए लिखा हुआ है।
आनंदकांत भाटिया ने इसकी शिकायत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नीतीश नरवाल से की और मामले की जांच करा संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पर्ची में विनोद भड़ाना नाम अंकित है।
उक्त वेंडर किसके आदेश पर 50 रुपए प्रति दुकान अथवा घर से पैसे ले रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस बारे में निगम का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शिकायकर्ता ने कहा कि वह इस मामले को कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराएंगे। इसकी जांच होनी चाहिए।
आखिर शहरवासियों से वसूली जाने वाली रकम कहां जा रही है।नियमानुसार बीपीएल, स्लम और ईडल्ब्यूएस फ्लैट के लिए सरकार ने पांच रुपए, सौ स्क्वायर मीटर मकान के 20 रुपए, सौ से दो सौ स्क्वायर मीटर मकान के 40 रुपए।
दो सौ से चार सौ स्क्वायर मीटर के लिए 50 रुपए, आवासीय घर कम होटल 400 स्क्वायर मीटर के लिए 100 रुपए, अपार्टमेंट फ्लैट कवर एरिया 2000 स्क्वायर मीटर के लिए 50 रुपए प्रति फ्लैट और उससे अधिक कवर एरिया के लिए 100 रुपए प्रति फ्लैट की दर निर्धारित है।
कमर्शियल के लिए अलग अलग साइज के 25 रुपए से लेकर अस्पताल आदि के लिए पांच हजार रुपए का दर निर्धारित है।