फरीदाबाद नगर निगम को जिस तरीके से ट्रेड लाइसेंस फीस के जरिए निरंतर आमदनी बढ़ती थी अब वह खत्म होने के कगार पर है। दरअसल हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी ने हाल ही में ट्रेड लाइसेंस फीस को खत्म करने का आदेश जारी किया है।
पहले दुकानदार और इंडस्ट्री व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी अब उन्हें यह ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है । वहीं कुछ सलाहकारों की यह राय है कि इससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है ।
इसलिए कुछ ही कैटेगरी में ट्रेड लाइसेंस को खत्म करना चाहिए और बाकी कैटेगरी में ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए इससे संतुलन बना रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 330 और 331 के तहत जो भी यूनिट कार्य करना चाहती है।
उसे ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है परंतु अब इसे खत्म कर दिया गया है। कोई भी यूनिट अब कार्य कर सकती है इससे पहले नगर निगम को जो अच्छी खासी रेवेन्यू होती थी वह बंद हो जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग दो लाख से भी ज्यादा कमर्शियल दुकानें हैं और इंडस्ट्री की संख्या भी ज्यादा है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम के पास केवल 2500 यूनिट रजिस्टर्ड है ।
जिनसे सालाना 10 करोड रुपए कार्य विनियोग होता है इसके अलावा बिना लाइसेंस के चल रही यूनिटों की संख्या एक लाख से भी ज्यादा है जिसे नगर निगम को 100 करोड़ तक रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था ।
जिसके चलते नगर निगम लगातार लाइसेंस को लेने की बात कर रहा था वह इसके विपरीत सभी व्यापारी इसके विरोध में खड़े थे व्यापारियों की बात को देखते हुए सरकार ने इस ट्रेड लाइसेंस को खत्म करने का फैसला लिया जैसे नगर निगम एक बड़े घाटे में पहुंचने की कगार पर है।
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