यदि वाहन का नहीं है प्रदूषण सर्टिफिकेट तो हो जाएं सावधान! फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर हुआ नियम सख़्त

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 यदि वाहन का नहीं है प्रदूषण सर्टिफिकेट तो हो जाएं सावधान! फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर हुआ नियम सख़्त

दिल्ली और एनसीआर के सभी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नियम सख्त कर दिए। अब 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू होने वाला है जिसके चलते नियम और भी सख्त हो जाएंगे। दरअसल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लागू हो जाने से प्रदूषण के सभी ज़रियों को रोकने का प्रयास किया जाएगा।

इसके अलावा जो भी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं यदि उनका प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है तो उनका 10 हज़ार रुपए का चालान कटेगा।

यदि वाहन का नहीं है प्रदूषण सर्टिफिकेट तो हो जाएं सावधान! फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर हुआ नियम सख़्त

जानकारी के लिए बता दें की 2022 में अभी तक लगभग 940 वाहनों की चालान काट चुके हैं। अब ग्रैप लागू हो जाने से चालानों की भी संख्या बढ़ सकती है नियम सख्त होने से लोगों के वाहन भी जांचे जाएंगे।

यदि वाहन का नहीं है प्रदूषण सर्टिफिकेट तो हो जाएं सावधान! फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर हुआ नियम सख़्त

डीसीपी ट्रैफिक नीतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां यदि सड़कों पर अभी भी दौड़ रही हैं तो उन वाहन के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है।

बता दें यदि वाहन पुराने हो गए हैं तो उन्हें स्क्रैप कराना होगा अन्यथा पुलिस इन वाहनों को पार्किंग से भी उठा कर ले जा सकेगी।

यदि वाहन का नहीं है प्रदूषण सर्टिफिकेट तो हो जाएं सावधान! फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर हुआ नियम सख़्त

यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की हुई है और वहां पर पुलिस द्वारा जांच में यह पुरानी गाड़ी पाई गई तो उसे स्क्रैब करके भेज दी जाएगी।

इसलिए प्रशासन ने लोगों को पहले ही अपने पुराने वाहनों को स्टॉप कराने के लिए बोल दिया है और अपने वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी बोल दिया गया है।

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