अब से एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इस तरह से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान, अगर नहीं किया तो हो सकती है कारवाही

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 अब से एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इस तरह से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान, अगर नहीं किया तो हो सकती है कारवाही

जो लोग एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं और टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं ,यह खबर उनके बहुत ही काम किया।क्योंकि सरकार उनकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है।

अब से एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इस तरह से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान, अगर नहीं किया तो हो सकती है कारवाही

अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार लंबे समय से टोल टैक्स के नियमों में बदलाव करने पर काम रही है। जिसे बहुत जल्द ही एक विधेयक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के नियमों में होने वाले बदलावों को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की है।

जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि फिलहाल जो चालक टोल टैक्स नहीं देते हैं,उनके लिए सजा के प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे चालकों के लिए सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने वाली है। जिसमे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टोल टैक्स वसूल किया जाएगा।

अब से एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इस तरह से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान, अगर नहीं किया तो हो सकती है कारवाही

उन्होंने कहा कि अब टोल टैक्स का भुगतान पहले की तरह नहीं करना होगा, अब सीधा ही आपके अकाउंट से टोल की राशि काट दी जाएगी।बता दे कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब वाहन टोल प्लाजा के नजदीक आयेगा तो अपने आप ही उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे।

इसी के साथ उन्होंने बताया कि साल 2019 में सरकार ने एक ऐसा नियम बनया था कि कारें कंपनी – फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। इस नियम के चलते पिछले 4 साल में जो भी कारें आई, उनके नंबर प्लेट अलग-अलग है।

अब से एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इस तरह से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान, अगर नहीं किया तो हो सकती है कारवाही

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सरकार टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रही है। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को रीड करेंगे, जिसके बाद से सीधे बैंक अकाउंट से टोल कट जाएगा।

और जो चालक टोल का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल जिन कारों में कंपनी- फिटेड नंबर प्लेट नहीं हैं, उनको एक निश्चित समयावधि में नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिये गए हैं।

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