तब्लीगी जमातियों की फरीदाबाद अदालत ने याचिका की खारिज

देश – प्रदेश में कोरोना फ़ैलाने वाले तब्लीगी जमात के लोगों की याचिका फरीदाबाद कोर्ट ने खारिज कर दी है अदालत ने 18 विदेशी, जो तब्लीगी जमात के लोग हैं, उनके खिलाफ हरियाणा सरकार की एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है।

कहा कि फरीदाबाद में उनकी ” उपस्थिति” विदेशी अधिनियम को उल्लंघन नहीं करती है | 18 में से दस जमाती इंडोनेशिया के हैं, बाकी फिलीपींस से हैं।

तब्लीगी जमातियों की फरीदाबाद अदालत ने याचिका की खारिजतब्लीगी जमातियों की फरीदाबाद अदालत ने याचिका की खारिज

फरीदबाद की निचली अदालत ने 19 मई को एक फैसला दिया था । जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ वीज़ा मानदंड का उल्लंघन करने के लिए कोई प्राथमिक सबूत नहीं है।

इसलिए इसमें विदेशी अधिनियम की धारा 14 (बी) के तहत आरोप तय नहीं किए हैं । इसके बाद, हरियाणा सरकार ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक संशोधन आवेदन दायर किया था।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग ने कहा कि “जमाती, जो विदेशी हैं और पर्यटकों के रूप में भारत आए हैं, उन्हें भारतीयों के रूप में व्यवहार करने का हर अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के रूप में यहां रहने का अधिकार भी है।

उन्होंने कहा कि जमायियों ने वीजा मैनुअल के 1.25 का उल्लंघन किया था, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के वीजा धारक तब्लीगी कार्य में संलग्न नहीं होंगे, जब तक कि उन्हें धार्मिक स्थलों का दौरा करने और धार्मिक प्रवचनों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती।

हालाँकि, धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करना, धार्मिक स्थानों पर भाषण देना, ऑडियो या विज़ुअल डिस्प्ले / पैम्फ़लेट वितरित करना धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित था, धर्मांतरण फैलाने की अनुमति नहीं थी।

मरकज के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, वहां से बरामद उस रजिस्टर में, यह उल्लेख पाया गया था कि उत्तरदाताओं (विदेशी नागरिकों) ने विभिन्न तिथियों पर दौरा किया है

संदर्भ नहीं है कि वे वास्तव में विदेशी अधिनियम की धारा 14 (बी) में परिभाषित के रूप में किसी भी धार्मिक गतिविधियों में शामिल या भाग उन्होंने लिया या नहीं। यदि यह मान लिया जाए कि जमातियों ने निजामुद्दीन मरकज में रहकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया है, जैसा कि वीजा मैनुअल के पैरा 1.25 में परिभाषित किया गया है।

आपको बता दें कि 19 मई को दिल्ली की एक अदालत ने 18 विदेशी नागरिकों को उस अवधि के लिए सजा सुनाई थी, जो पहले से ही आईपीसी की धारा 188 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में सजा काट चुके थे, और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।

Written By – Om Sethi

Avinash Kumar Singh

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