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अवैध पार्किंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने 170 संस्थानों को जारी किया नोटिस

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Faridabad: फरीदाबाद में पार्किंग की समस्या जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को करीब 170 संस्थानों को सड़क पर पार्किंग करने को लेकर नोटिस जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल मैरिज हॉल अस्पताल आदि को नोटिस थमाया है। ट्रैफिक पुलिस ने सभी संस्थानों को हिदायत दी है कि वह सड़क के बजाय अपने संस्थान के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था करें अन्यथा जुर्माने के साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में करीब 500 के आसपास सरकारी व गैर सरकारी स्कूल है। वहीं 200 के आसपास मैरिज और बैंक्वेट हॉल 50 अस्पताल आदि है। इनमें से अधिकतर स्कूल मैरिज हॉल और अस्पताल के सामने रोड पर गाड़ी पार्क होने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वही कई बार देखा जाता है कि इस्कूल की छुट्टी के दौरान सुरक्षाकर्मी की ट्रैफिक रोक कर स्कूल बस भवन को निकालते हैं इससे भी जाम लगता है ऐसे में आम लोगों को काफी समस्या होती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट से आरोपी को 6 महीने की सजा वह जुर्माना का प्रावधान है लिहाजा नोटिस वाले करीब 170 स्थानों से कहा गया है कि वह यातायात को व्यवस्थित करने में पुलिस का सहयोग करें अन्यथा सजा और जुर्माने के लिए तैयार रहें।

इन स्थानों पर लगता है जाम
सेक्टर 19 स्थित हाईवे पर डीपीएस स्कूल के सामने वाहनों का जमावड़ा रहता है। इसके अलावा सुबह व दोपहर के समय स्कूल बस के चलते सर्विस लेन पर एक तरफ का ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है इसके कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है वही सेक्टर 37 स्थित मॉल सूरज कुंड रोड ओल्ड फरीदाबाद सेक्टर 16 17 अस्पताल के सामने एनआईटी 5 रेलवे रोड नीलम बाटा रोड पर अवैध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग होने से जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है।

ट्रैफिक पुलिस ने करीब 170 संस्थानों को नोटिस जारी कर अपने संस्थान के अंदर ही कार और बाइक पार्किंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। नोटिस जारी होने के बाद भी अधिक संस्थान के बाहर सड़क पर कार की पार्किंग होती है। तो उन संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अमित यशवर्धन, डीसीपी ट्रैफिक।

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