नगर निगम की लापरवाही, जनता पर पड़ रही भारी

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 नगर निगम की लापरवाही, जनता पर पड़ रही भारी

Faridabad: हरियाणा सरकार फरीदाबाद में डॉग बाइट के बढ़ते मामले को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। राज्य के विभिन्न शहरों में आवारा कुत्तों का बढ़ता खौफ लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर डॉग बाइट के मामले शहर में बढ़ने के बाद भी नगर निगम हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा है।

बता दें, कि नगर निगम की लापरवाही के चलते जहां एक तरफ फरीदाबाद में डॉग बाइट के मामलों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। वहीं, कुत्ता पालने को लेकर सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं। लेकिन धरातल पर इसका कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के नोडल अधिकारी बीएस तेवतिया से मिली जानकारी के अनुसार अब तक केवल 70 लोगों ने ही  पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाया है।

वहीं, नगर निगम अधिकारियों द्वारा लोगों को कुत्ता पालने के नियमों को लेकर किसी भी प्रकार का जागरूक अभियान नहीं चलाया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी में करीब डेढ़ लाख पालतू कुत्ते हैं। इनमें से शहर में पिटबुल, बुल मास्टिक रॉटविलर जर्मन शेफर्ड अमेरिकन बुली लैबराडोर वायरमैन जैसे खतरनाक नस्ल के कुत्ते भी लोगों ने पाले हुए हैं। इसके अलावा नगर निगम इकोग्रीन के माध्यम से लोगों को पालतू कुत्ते का पंजीकरण करने के लिए जागरूक करेगा।

यह है कुत्ते पालने के नियम
सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश पर बनाए गए केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत कुत्तों को मार नहीं सकते हैं पकड़कर कहीं दूर नहीं छोड़ा जा सकता कुत्ता जिस इलाके में है उस इलाके में कुत्ते की आबादी 5 से 80 तक इनके नसबंदी और सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जाना आवश्यक है नसबंदी के बाद कुत्ते को उसी गली में छोड़ना होगा जहां से उसे पकड़ा गया था अन्यथा नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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