Faridabad: हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने पंचकूला व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मार्च 14 को आरटीआई लगाकर शहर के नामी 36 स्कूलों के पिछले 3 साल के फॉर्म 6 व उनके सात लगाई गई बैलेंस शीट की कॉपी मांगी थी। लेकिन करीब 1 माह बीतने के बाद भी आरटीआई में पूछे गए सवालों का जवाब ना मिलने के कारण अभिभावक एकता मंच ने फर्स्ट अपील दायर की है।
मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी एस विरदी ने 17 अप्रैल को प्रथम अपील अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर करके सूचना और जानकारी दिलाने की अपील की है। मंच के महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि नियमानुसार फॉर्म-6 में दर्शाई गई फीस फाउंड व अन्य ब्यौरे की वैधानिकता व सच्चाई की जांच शिक्षा निदेशक पंचकूला को करनी चाहिए, लेकिन वह करते नहीं हैं।
जब शिक्षा विभाग को फॉर्म-6 के ब्योरे की जांच ही नहीं करनी तो फिर फॉर्म-6 भरवाने का मतलब क्या है? दरअसल, फॉर्म-6 सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दिया गया एक बेहतरीन तोहफा है। जिसका स्कूल प्रबंधक अपने हित में इस्तेमाल करते हैं और उसकी आड़ में किसी भी कार्रवाई से बच जाते हैं। स्कूल प्रबंधक फॉर्म 6 में कई बातों को छुपाते हैं। यह सब जानने के लिए ही अभिभावक एकता मंच ने आरटीआई लगाई थी।
दरअसल प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस बढ़ाने से पहले फॉर्म 6 पर चालू शिक्षा सत्र में अभिभावकों से ली जा रही सभी प्रकार की फीस व फंड्स और टीचरों को दी जा रही सैलरी आगामी शिक्षा सत्र में बढ़ाई जाने वाली 30 अध्यापकों की बनाई जाने वाली सैलरी का ब्यौरा मांगा जाता है नियमानुसार जो स्कूल फॉर्म 6 जमा नहीं कराएगा वह फीस बढ़ाने का हकदार नहीं होता।
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