कंपोस्टिंग यूनिट ना लगाने पर तीन सोसाइटियों पर लगाया 75 हजार रुपए का जुर्माना

0
231
 कंपोस्टिंग यूनिट ना लगाने पर तीन सोसाइटियों पर लगाया 75 हजार रुपए का जुर्माना

Faridabad: नगर निगम अधिकारियों ने बल्क बेस्ट यानी ज्यादा पूरा पैदा करने वाले सोसाइटी और होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बल्लभगढ़ जॉन में हाल ही में नगर निगम ने तीन सोसाइटी ऊपर कंपोस्टिंग यूनिट ना लगाने पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, वर्ल्ड के बेस्ट कूड़ा टीम ने बताया कि बृहस्पतिवार को 3 सोसाइटी पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें बल्लभगढ़ के सेक्टर दो स्थित वेदांता सोसायटी, स्वाति कुटुंब प्लस सोसायटी और गंगा अपार्टमेंट पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत 50 किलो या इससे अधिक कचरा पैदा करने वाले होटल, अस्पताल, निजी कंपनी, स्कूल, कॉलेज सोसायटी, शैक्षणिक संस्थान, बैंक्वेट हॉल सभी बल्क बेस्ट जनरेटर श्रेणी में आते हैं।

ऐसे में सूखे और गीले कूड़े सहित अन्य तरह के पूरे को अलग-अलग करना जरूरी है। गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाया जाता है। इसके लिए कंपोस्टिंग यूनिट लगानी होगी सूखा कूड़ा कचरा प्रबंधन करने वाले कंपनी को डोर टू डोर लेकर देना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here