हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एक बड़ी योजना के तहत मुफ्त में साइकिल वितरण कर रहा है और इस योजना का नाम है। साइकिल वितरण योजना चलिए। हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में फ्री साइकिल स्कीम के लिए किस प्रकार के आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाला है। इस योजना में आवेदन हेतु कुछ शर्तें भी रखी गई है।
सभी संगठित क्षेत्र में मजदूर लोग अवैध साइकिल योजना 2023 को ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं और हरियाणा श्रम साइकिल योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा के रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए श्रम विभाग की तरफ से इस स्कीम की शुरुआत की गई है। श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2023 के अंतर्गत श्रमिकों को ₹3000 तक की साइकिल की खरीद पर वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।
इसके लिए आवेदन फॉर्म BOCW वीभाग की अधिकारिक वेबसाइट hrlobour.hov.in इन पर उपलब्ध है और हरियाणा श्रम साइकिल योजना का टारगेट पंजीकृत श्रमिकों की साइकिल खरीदने के लिए ₹3000 देना है। इस योजना के जरिए उन मजदूरों को फायदा होगा, जिनके पास खुद का वाहन नहीं है।
साइकिल योजना से संबंधित आवश्यक शर्तें यह है कि हरियाणा फ्रिसाइकल स्कीम का लाभ उन्हीं पंजीकृत श्रमिक को दे रही है, जो 1 वर्ष के रेगुलर सदस्य होंगे और मजदूर को कीमत ट्रेड मार्क तथा डेट बताते हुए साइकिल की खरीदी का ऐलान करना होगा और यह मदद रजिस्टर्ड श्रमिक को 5 साल में एक बार एवं कार्यकाल में कम से कम 5 बार मिल सकती है। योजना के लिए कोई भी मजदूर मात्र एक बार ही आवेदन कर सकता है। यदि पंजीकृत आवेदन की मृत्यु हो जाती है तो स्कीम का लाभ नहीं लिया जा सकता।
इस आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और कार्य की पर्ची।