कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर के सभी शहरों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को जब्त करने का आदेश दिया है। 5 मई को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश जारी किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि सड़कों पर अनफिट और अपना समय पूरा कर चुकी हुई गाड़ियां अगर दौड़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत जब किया जाएगा।
इस आदेश को लेकर हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग की प्लानिंग शुरू कर दी है और साथ ही हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सूत्रों की माने तो इन गाड़ियों को जब करने के लिए नए नियम बना रहा है। नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट अधिकारी इन पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही तेज करेंगे। वैसे अपने स्तर पर फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने पिछले 1 साल में 70 पुराने वाहनों को जप्त कर स्क्रैप प्लांट तक पहुंचाया है।
फरीदाबाद हमेशा से ही वायु प्रदूषण के मामले में शहरों में टॉप टेन में रहा है। सड़कों पर दौड़ रहे पुराने गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। एनजीटी की गाइडलाइंस को देखें तो साफ तौर पर कहा गया है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं दौड़ सकती। इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। सब पुराने वाहनों को जप्त करने के लिए दिल्ली में ₹10000 का चालान कर और जब करने का नियम दिया है वही हरियाणा सरकार ने इस तरह के नियम लाने पर विचार कर रही है। आज भी शहर में 5000 से अधिक ज्यादा पुरानी गाड़ियां दौड़ रहे हैं।
सरकार की प्लानिंग के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि 10000 से अधिक चालान के साथ जब्त करने की कार्यवाही के लिए नए नियम और नोटिफिकेशन किया जा सकता है। यह सब 2 महीनों के अंदर ही होने वाला है।
ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस वक्त कुल 45000 कमर्शियल वाहन है। इसमें से हर महीने 1000 वाहन पुराने होते चले जाते हैं। इस पुराने वाहनों को या तो स्क्रैप प्लांट में दे दिया जाता है या फिर एनसीआर के बाहर के जिलों में इन गाड़ियों को बेच दिया जाता है।