Faridabad के जिन लोगों को कुत्ता पालने का शौक है या जिन्होंने कुत्ता पाला हुआ है, ये ख़बर उनके लिए बड़ी ही काम की है। वर्ना बाद में आपका भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण नहीं करने पर और नियमों का उलंघन करनें वाले लोगों के मामलो को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। जिस वज़ह से नगर निगम अगले महीने से उन लोगों पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाने वाला है, जिन्होंने अभी तक अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया है।
इसके अलावा निगम जल्द से जल्द ऐसी संस्था को काम सौपेगा जो बेसहारा कुत्तों को नियंत्रण करने के लिए अभियान चला सके। बता दें कि इस अभियान में वह बेसहारा कुत्तों का रेबीज का टीकाकरण और नसबंदी करेंगे। इसी के साथ बता दें शहर में अभी तक केवल 353 पालतू कुत्तों का ही पंजीकरण कराया गया है, जबकि शहर में 50 हजार से अधिक पालतू कुत्ते है। वहीं पिछले आठ महीनों से कुत्तों की नसबंदी का भी काम बंद है, जिस वज़ह से कुत्तों की आबादी और ज्यादा बढ़ रही है।
पालतू कुत्तों के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक डॉ. जानकी चतुर्वेदी ने बताया है कि,” गली-मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते के मुकाबले पालतू कुत्ता अधिक खतरनाक होता है। पालतू कुत्ता अधिकतर समय बंद दरवाजे में रहता है, इसलिए जब उसे बाहर निकाला जाता है, तो उसके कई बार आक्रमक होने की आशंका अधिक होती है। बीते कुछ वर्षों में कुत्ता काटने की घटनाएं बढ़ी हैं तो इसके चलते ही हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालने के नए नियम लागू किए। लेकिन धरातल पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।”