प्रदेश के हजारों BPL परिवार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ख़ुशख़बरी दी है, दरअसल अब से सभी श्रेणियों के BPL परिवारों को घर की मरम्मत कराने के लिए 80 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे अभी तक प्रदेश सरकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी BPL अनुसूचित जाति परिवारों को यह आर्थिक सहायता देती थी। और इस सहायता को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता था।
लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह के फैसले के बाद से यह लाभ प्रदेश के सभी जाति के BPL परिवारों को दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास अपना 10 साल पुराना घर होना चाहिए। साथ ही आवेदनकर्ता के पास परिवार पहचान पत्र Id, BPL राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC, BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो प्रूफ होने चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले haryanascbc.gov.in वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है और फिर उसको सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। साथ ही फॉर्म के ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने होंगे। बाद में यह फार्म आपको नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना है, और फिर ये फार्म आपको जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है।