90 दिनों के अंदर-अंदर नहीं भरा चालान, तो Faridabad के वाहन चालकों के साथ होगा कुछ ऐसा

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 90 दिनों के अंदर-अंदर नहीं भरा चालान, तो Faridabad के वाहन चालकों के साथ होगा कुछ ऐसा

शहर के जिन वाहन चालकों का यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चालान किया हुआ है और उन्होंने अभी तक वह चालान भरा नहीं है तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही जरूरी है। वरना आप अपने वाहन से हाथ धो बैठेंगे। दरअसल शहर की यातायात पुलिस ने चालान कटने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी करके उनसे अपील की है कि वह 90 दिन के अंदर अंदर अपना चालान भर दें, वरना पुलिस उनके वाहन को ज़ब्त कर लेगी।

90 दिनों के अंदर-अंदर नहीं भरा चालान, तो Faridabad के वाहन चालकों के साथ होगा कुछ ऐसा

बता दें कि पिछले 2 सालों में लाखों चालान काटे गए हैं और इन चालानों से संबंधित बकाया राशि करोड़ों रुपये में पहुंच गई है। ऐसे में इस राशि को लेने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा यातायात पुलिस के इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है।

90 दिनों के अंदर-अंदर नहीं भरा चालान, तो Faridabad के वाहन चालकों के साथ होगा कुछ ऐसा

इस बारे में और जानकारी देते हुए यातायात पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि,”चालान का भुगतान 90 दिन के अन्दर नहीं करते हैं तो धारा 167 (8) केन्द्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को जब्त कर सकती है। ऐसे में पुलिस की लोगों को सलाह है कि वे समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।”

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