शहर के जिन वाहन चालकों का यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चालान किया हुआ है और उन्होंने अभी तक वह चालान भरा नहीं है तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही जरूरी है। वरना आप अपने वाहन से हाथ धो बैठेंगे। दरअसल शहर की यातायात पुलिस ने चालान कटने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी करके उनसे अपील की है कि वह 90 दिन के अंदर अंदर अपना चालान भर दें, वरना पुलिस उनके वाहन को ज़ब्त कर लेगी।
बता दें कि पिछले 2 सालों में लाखों चालान काटे गए हैं और इन चालानों से संबंधित बकाया राशि करोड़ों रुपये में पहुंच गई है। ऐसे में इस राशि को लेने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा यातायात पुलिस के इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है।
इस बारे में और जानकारी देते हुए यातायात पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि,”चालान का भुगतान 90 दिन के अन्दर नहीं करते हैं तो धारा 167 (8) केन्द्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को जब्त कर सकती है। ऐसे में पुलिस की लोगों को सलाह है कि वे समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।”