
नायब सिंह सैनी की सरकार प्रदेश की बेटियों, युवाओं और महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार से जुड़ी हुई कई योजनाओं का संचालन कर रही है। ताकि प्रदेश की जनता को आगे बढ़ने का पूरा मौक़ा मिल सके। इन सभी योजनाओं के बीच सरकार अनाथ बच्चों के लिए भी एक योजना शुरू करने जा रही है।
इस योजना के तहत सरकार उन बच्चों को हर महीने चार हजार रुपये देगी, जिनके माता-पिता या सिर्फ़ माता या सिर्फ़ पिता में से किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है। इस योजना का नाम बाल आशीर्वाद है।
ऐसे उठाये योजना का लाभ
ब्लाक मे तहसील से और जिले मे कलेक्टर ऑफिस से बाल आशीर्वाद योजना का फॉर्म लेकर भरे।
फार्म भरकर और उसमें जरुरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरुरी Documents
बच्चा और मां का Joint खाता
राशन कार्ड
आधार कार्ड (मां और बच्चा का)
स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
Fathers Death Certificate
Income Certificate
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