
यदि आप हरियाणा के गुरुग्राम से है तो आपके जितने भी खाली प्लॉट या परिसर हैं उन्हें साफ सुथरा रखना होगा अन्यथा कूड़ा करकट मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई और कटेगा बड़ा चालान।
जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 274 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार जिला में स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ।
इस आदेश के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति के खाली प्लॉट या किसी भी संपत्ति की सफाई नहीं है कूड़ा करकट है तो निगम द्वारा वहां सफाई कराया जाएगा तथा जो भी खर्च होगा वह उस संपत्ति के मलिक से वसूला जाएगा।
इसके लिए नगर निगम आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त को उनके जोन में सक्रिय रहने के निर्देश दे दिए हैं जिससे शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे।
इसके अलावा गुरुग्राम को और भी स्वच्छ बनाने के लिए तथा सुंदर दिखने के लिए सफाई के अलावा सौंदर्य करण के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे शहर साफ सुथरा रहेगा व सुंदरता बरकरार रहेगी।
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