
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा में सभी निजी स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है वहीं कार्यवाही के रूप में बड़ा जुर्माना स्कूलों पर ठोका जा रहा है दरअसल जिन भी स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गड़बड़ी की गई है उन विद्यालयों पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी।
शिक्षा विभाग द्वारा 2025-26 सत्र के दाखिला प्रक्रिया में लगभग 1680 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार आरटीई दाखिलों का ब्यौरा MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है उन पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है ।
जिसमें करीब 1000 रुपए तक फीस लेने वाले स्कूलों पर 30000 हजार रुपए, जबकि 3000 रुपए फीस लेने वाले विद्यालयों पर करीब 70000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा यदि इससे ज्यादा फीस ली जा रही है तो उन पर नियम के अनुसार और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।
वही जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 दिन 10 सितंबर तक इस पूरी कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निदेशालय की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं साथ ही है साफ-साफ बोल दिया गया है कि केवल विभाग द्वारा जारी वास्तविक और नवीनीकृत मान्यता पत्र ही मान्य होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ही है सांचौर से कह दिया गया है यदि जी भी संस्थाओं द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाएगा उन्हें सख्त से सख्त दिया जाएगा।
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