सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को समय पर परिवहन सुविधा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने स्कूल प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत संबंधित बिल हर महीने की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।

जानकारी के लिए बात दें कि इस संबंध में विभाग ने सभी विद्यालयों को लिखित सूचना भी भेज दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूल स्तर से बिल तैयार कर मुख्यालय भेजने में अनावश्यक देरी होती है, जिससे बच्चों को परिवहन सुविधा मिलने में बाधा आती है।

इसके अलावा उपजिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगे और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित तिथि तक बिल अपलोड नहीं करता है तो संबंधित प्राचार्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को परिवहन सहायता दी जाती है जिनके घर स्कूल से दो किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हैं। विभाग का मानना है कि यदि स्कूल समय पर बिल अपलोड करें, तो छात्रों को समय से परिवहन सुविधा मिल सकेगी और व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं आएगी।



