दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से BS-III और BS-IV श्रेणी के डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब राजधानी और आसपास के इलाकों में केवल BS-VI मानक वाले वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चल सकेंगे।

दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की संयुक्त टीमें एनसीआर की सीमाओं पर तैनात की गई हैं। विशेष रूप से हरियाणा की ओर से दिल्ली में आने वाले पुराने वाहनों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले गैर-BS-VI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।

हरियाणा सरकार ने भी इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सभी वाहन मालिक, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, लॉजिस्टिक एजेंसियां और प्रवर्तन अधिकारी इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि NCR के 14 जिलों में BS-VI से कम मानक वाले डीजल वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।

हालांकि, सरकार की ओर से यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन जिलों में प्रतिबंध लागू करवाने और वाहनों की निगरानी के लिए क्या विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है।



