
हरियाणा सरकार ने नगर निगमों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के लिए पेयजल और सीवरेज दरों में संशोधन करने का फैसला लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत समेत कई नगर निगम क्षेत्रों में 1 नवंबर से पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी लागू हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि नई दरें उन खर्चों की भरपाई के लिए तय की गई हैं, जो हाल के वर्षों में पेयजल और सीवरेज नेटवर्क के विस्तार और नई लाइनों की स्थापना पर हुए हैं। गुरुग्राम नगर निगम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि अन्य नगर निगम भी इसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं।
नई दरों के मुताबिक, अब घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से लगभग दोगुना भुगतान करना होगा। एक से 20 किलोलीटर पानी की खपत पर दर 3.19 रुपये से बढ़ाकर 6.38 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है। 20 से 40 किलोलीटर की खपत पर अब 10.21 रुपये प्रति किलोलीटर, जबकि 40 किलोलीटर से अधिक उपयोग करने पर 12.76 रुपये प्रति किलोलीटर देना होगा।
व्यावसायिक और बल्क कनेक्शनों की दरों में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, यदि किसी उपभोक्ता का पानी का बिल पांच रुपये आता है, तो उसे 250 रुपये सीवरेज चार्ज के रूप में अलग से अदा करने होंगे।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और पुरानी लाइनों को बदलने में लागत काफी बढ़ गई है। इसलिए दरों में संशोधन को आवश्यक कदम बताया गया है।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करें और बर्बादी रोकने में सहयोग दें, ताकि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।
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