हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट-टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि ऐसे कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप उचित पारिश्रमिक मिल सके।
नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में तीन स्तरों के लिए अलग-अलग वेतन दरें निर्धारित की गई हैं।

श्रेणी-1 जिले में लेवल-1 का वेतन ₹19,900 प्रतिमाह, ₹765 प्रतिदिन और ₹96 प्रति घंटा है, लेवल-2 का ₹23,400 प्रतिमाह, ₹900 प्रतिदिन और ₹113 प्रति घंटा है, जबकि लेवल-3 का ₹24,100 प्रतिमाह, ₹927 प्रतिदिन और ₹116 प्रति घंटा है।
श्रेणी-2 जिले में लेवल-1 का वेतन ₹17,550 प्रतिमाह, ₹675 प्रतिदिन और ₹84 प्रति घंटा, लेवल-2 का ₹21,000 प्रतिमाह, ₹808 प्रतिदिन और ₹101 प्रति घंटा, तथा लेवल-3 का ₹21,700 प्रतिमाह, ₹835 प्रतिदिन और ₹104 प्रति घंटा है।

श्रेणी-3 जिले में लेवल-1 का वेतन ₹16,250 प्रतिमाह, ₹625 प्रतिदिन और ₹78 प्रति घंटा, लेवल-2 का ₹19,800 प्रतिमाह, ₹762 प्रतिदिन और ₹95 प्रति घंटा, और लेवल-3 का ₹20,450 प्रतिमाह, ₹787 प्रतिदिन और ₹98 प्रति घंटा है।
सरकार का मानना है कि इस संशोधन से प्रदेश के हज़ारों अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें न्यूनतम वेतन संरचना के अनुरूप न्यायसंगत भुगतान प्राप्त होगा।



