हरियाणा के रोजगार विभाग ने बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बड़ी घोषणा की है। विभाग द्वारा 1 नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 21 से 35 वर्ष की आयु के सभी पात्र युवक और युवतियां अब रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने जानकारी दी कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का रोजगार विभाग में कम से कम तीन वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए।

रावत ने बताया कि प्रार्थी की परिवारिक आय तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, वह किसी प्रकार के रोजगार, स्व-रोजगार में संलग्न न हो और न ही किसी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत हो।
इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपये प्रति माह, जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त युवाओं को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

जिला नूंह के रोजगार अधिकारी ने पात्र युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in या अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



