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फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में फसे फरीदाबाद वासी, अवैध कालोनियां पर निगम का चल रहा पीला पंजा

टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अवैध कालोनियों में लगातार तोडफोड की कार्यवाही लगातार जारी है।

मंगलवार को भी जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद की टीम द्वारा गाँव बिन्दापुर व ददसिया की राजस्व सम्पदा में दो अवैध कालोनियां जो कि लगभग 8 एकड भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रषासन की मदद से तोडफोड की कार्यवाही अमल में लाई गई।

फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में फसे फरीदाबाद वासी, अवैध कालोनियां पर निगम का चल रहा पीला पंजा

तोडफोड की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनियेां में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा एक डीलर आॅफिस, 10 रिहायषी निर्माण व 50 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोडफोड की कार्यवाही की गई। मजे की बात यह है कि विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही व अवैध कालोनियों में तोडे जा रहे निर्माण से भू-माफियाओं की कमर टूट गई है।

यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अध्ाििनयम के तहत की गई है। तोडफोड की कार्यवाही के दौरान श्री नरेष कुमार, जिला नगर योजनाकार-कम-ड्यूटि मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त थाना अध्यक्ष खेड़ी पुल मय पुलिस बल मौजूद थे।

तोडफोड की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेष कुमार द्वारा बताया गया कि पिछले पूरे हफ्ते तेाडफोड की र्कार्यवाही की गई है व इस हफ्ते भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। विभाग द्वारा की जा रही भारी तोडफोड को रूकवाने हेतु प्रोपर्टी डीलरों द्वारा सिफारिषें कराई जा रही हैं।

परंतु जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा सभी सिफारिषों को दरकिनार करते हुए लगातार कार्यवाही की जा रही है। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैघ कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं व तहसील कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, पटवारघर में अवैध कालोनी के खसरा नम्बर वाले बोर्ड भी लगाये जा चुके है।

अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध काॅलोनियेां में भूःमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाॅट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।

Avinash Kumar Singh

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