गत 13 अप्रैल सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ राज्यों पर छूट देने की घोषणा की थी। तो इसी आदेश में कल से हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद जिले में उक्त क्षेत्रों में कार्य शुरू किए जा सकते हैं।
वह उद्योग जहां ने 20 अप्रैल से कार्य शुरू किया जा सकता है
निर्माण परियोजना भी 20 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है
ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों सहित सड़क सिंचाई परियोजना भावना और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजना का निर्माण कार्य अक्षय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य निर्माण परियोजनाओं में कार्य जारी रहेगा जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है
व्यवसाई को निजी प्रतिष्ठान को 20 अप्रैल शुरू किया जा सकता है
*आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से जारी
हस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक एवं मेडिकल लैब और संग्रह केंद्र
सभी मेडिकल स्टोर फार्मेसी और जन औषधि केंद्रों सहित सभी प्रकार की दवाइयां और सर्जिकल उपकरण बेचने वाले संस्थान
सभी फर्मुस्युतिजकल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान एवं ऐसे सभी संस्थान जो कॉविद 19 से सम्बन्धित शोध कर रहे हैं
सभी पशु चिकित्सा केंद्र और औषधालय आदि
ऐसे सभी अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो कविड 19की रोकथाम के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं
दवा, चिकित्सा और पशु चिकित्सक कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ और चिकित्सा उपकरणों का राज्य और अंतराष्ट्रीय स्तर पर आवागम एवम् परिवहन
*कृषि और उससे संबंधित गतिविधि पूर्ण रूप से जारी
कृषि और बागवानी गतिविधियां
खेत में किसानों और श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य
*कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां और मंडिया
कृषि में उपयोग होने वाली मशीनों कथा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और बीज का निर्माण वितरण और उनकी खुदरा बिक्री करने वाले संस्थान
फसल की कटाई और बुआई से संबंधित मशीन के राज्य में और अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति
*पशुपालन से संबंधित कार्य
दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों, प्रसंस्करण और वितरण का कार्य
पशु पालन फार्म पोल्ट्री फार्म और गौशाला आदि का संचालन
*मछली पालन से संबंधित गतिविधियां
मछली पकड़ने वाली एक ऐसी उद्योगों का संचालन एवं उनके रखरखाव और बिक्री संबंधित कार्य
मछली और उससे बने उत्पादों का परिवहन एवं मछली पालन से जुड़े सभी कामगारों का आवागमन निर्वात रहेगा
*बागान संबंधित कार्य
चाय ,कॉफी और रबड़ बागानों में पचास परसेंट कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सभी कार्य
चाय, कॉफी, रबड़ और काजू का प्रसंस्करण पैकेजिंग बिक्री और विपणन कार्य
नोट : कंटेटमेंट जोन में इन सभी कार्यों पर पाबंदी होंगी।
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