बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों विवादों में फंसती जा रही है। वहीं अब तमाम विवादों और विरोधों के बीच कंगना को बड़ी राहत मिली है। जी हां आपको बता दे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को बीफ खाने से जुड़े उनके एक बयान को लेकर क्लीन चिट दे दी है।
चलिए मामला बता देते है वैसे तो ये मामला कंगना रनौत के बी-फ खाने से जुड़े ट्वीट का और बयान का है। दरअसल एक्ट्रेस ने बीफ खाने से संबंधित ट्वीट कर एक बयान दिया था।
कंगना के इस बयान पर काफी विवाद हुआ और उनके खिलाफ लुधियाना के रहने वाले एक शख्स नवनीत गोपी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। नवनीत गोपी ने कहा था कि कंगना अपने बयानों से बीफ खाने को प्रमोट कर रही हैं, इससे उनके धार्मिक भावना को चोट पहुंची है।
उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि कंगना रनौत पर सेक्शन 8 पंजाब गौ हत्या रोकथाम कानून, 1995, सेक्शन 66 और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया जाए।
इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मनोज बजाज ने इस याचिका को अस्पष्ट और गलत समझ लेने वाला बताया और याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि कंगना रनौत बीफ खाने को प्रमोट कर रही है बल्कि उनकी पोस्ट बता रही है कि वो खुद शाकाहारी हो गई हैं।
आपको बता दे कि सुशांत के मौत के बाद कंगना लगातार विवादों में बनी हई है और सबसे पंगा भी ले रही है। इसी बीच अब कंगना को हाइकोर्ट से राहत मिली है।
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