डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के बदले नियमों की जानकारी, आपको ज़रूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप अपने वाहन से जा रहे होते हैं और ग़लत तरीके से आपका चालान काट दिया जाता है।
ऐसे में अगर आप नियमों की जानकारी रखते हैं तो ये समस्या आपको सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि आप चालान करने वाले पुलिसकर्मी या ट्रैफिक पुलिस को अपडेट कर सकेंगे और उससे बहस भी कानून के तहत की जा सकती है।
क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिसकर्मी ग़लत चालान कर देते हैं और जब मामला सुर्खियों में आता है तो तब कहा जाता है कि चालानकर्ता की तरफ से मानवीय भूल हो गई है। लेकिन इस खामियाज़ा भुगतना आम इंसान को ही पड़ता है।
अब क्या नये बदलाव ई-चालान प्रकिया में हो रहे हैं और डीएल में भी क्या तबदिलियां हो रही हैं आप इस लेख के ज़रिए समझ सकते हैं। तो जान लिजिए ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान तक के नियम बदल रहे हैं। देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है।
बात सही भी है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 1 अक्टूबर से ये बहुत से नियम बदल जाएंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को चकमा देना मुश्किल हो जाएगा।
बतादें कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही आपके लाइसेंस की अपडेट की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए।
जानकारों का कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
इसलिए अब आप किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को फूद्दू नहीं बना सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है,
जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। इसी के कारण आपके डीएल की और ई-चालान की तमाम जानकारियां ट्रैफिक पुलिस के पास ऑन दा स्पॉट रहेगी
इसलिए अब आपको कोई भी फेक दस्तावेज दिखाना भारी पड़ जाएगा और ऊंट-पटांग डीएल या फिर कोई भी कागज़ दिखानी भी आपको परेशानी में डाल सकता है और आप पर भारी से भारी जुर्माना लग सकता है।
इसलिए अब आपको इन तमाम नियमों को समझकर पढ़ना बेहद ज़रूरी हो गया है क्योंकि बदले हुए बदलाव अगर आपको नहीं पता हैं तो आप पर अधूरी जानकारी परेशानी बनकर टूट सकती है इसलिए अपनी जानकारी बढ़ाइए और चालान कटाने से बच जाइए।
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