जल्द आपकी शिकायतों का होगा निवारण, सरकार ने लिया यह कदम

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    निगम के प्रवक्ता ने आज कहा कि मंच के सदस्य, 01 अक्तूबर को सोनीपत, 05 को पानीपत, 07 को यमुनानगर, 09 को कुरुक्षेत्र, 12 को करनाल, 14 को कैथल, 16 को झज्जर, 21 को अंबाला, 23 को रोहतक और 28 को पंचकूला, सी.जी.आर.एफ. दफतर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।

    मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

    जल्द आपकी शिकायतों का होगा निवारण, सरकार ने लिया यह कदम

    बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।