बरोदा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नए नियमों के अनुसार ही प्रचार प्रसार करना होगा।
नए नियमों के अनुसार अपनी पार्टी का प्रचार करने वाले उम्मीदवार के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता या लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, केवल उम्मीदवार के साथ चार लोग और 5 गाड़ियां ही शामिल हो पाएंगी। यह 5 गाड़ियां केवल रोड शो के लिए होंगी। इससे ज्यादा गाड़ियों को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी।
उम्मीदवार के साथ घर-घर जाकर केवल 4 लोग करेंगे प्रचार
उक्त सभी जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन ने उप चुनाव को देखते हुए प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया जिसमें प्रेस कॉन्फ्स के दौरान उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि रैली की परमिशन केवल बरोदा विधानसभा के लिए दी जाएगी। घर-घर जाकर उम्मीदवार के साथ चार लोग प्रचार कर सकेंगे। जबकि रोड शो में 5 गाड़ियां ही शामिल होंगी।
ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए दिए जाएंगे मतदाता को ग्लव्स
उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव, 80 साल से ज्यादा उम्र और दिव्यांग वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा दी जाएगी। अगर किसी मतदाता का तापमान ज्यादा होगा तो उसे दोबारा मतदान के लिए टोकन दिया जाएगा। ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए ग्लव्स दिए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि बरोदा में 1 लाख 80 हजार 110 मतदाता हैं। इस बार मतदान के लिए 280 पोलिंग स्टेशन होंगे।
एक्शन रैपिड टीम बनाकर चुनाव के दौरान की जाएगी कानून व्यवस्था
वहीं सोनीपत पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने कहा कि बरोदा में हरियाणा पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। बरोदा में कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक्शन रेपिड टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर तक लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे। जिले में 7500 लाइसेंसी हथियार हैं। एसपी ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद 9 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। जिले में मोस्टवांटेड पैरोल जम्पर, हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस शिकंजा कस रही है। चुनाव में दंगा फसाद पर 5 मिनट में पुलिस एक्शन में होगी।