Homeग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़फोड़

ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़फोड़

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नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार ने बताया की ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा ग्रीन फील्ड कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसे जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस बल की मौजूदगी में ग्रीनफील्ड कॉलोनी में 4 रिहायशी प्लाटों पिर बनाये गये अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़फोड़ की कार्याही की गई।

इन चारों प्लाटों पर रिहायशी प्रमाण पत्र जारी होने उपरान्त अवैध निर्माण किया गया था व जिनमें से एक प्लाट पर दुकानें बनाई जा रहीं थीं, को आज तोड़ दिया गया।

जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद द्वारा बताया गया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रिहायशी प्रमाण पत्र जारी होने उपरान्त किये गये अवैध निर्माणों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। जिन प्लाटों पर अवैध निर्माण किया गया है उन प्लाटों के रिहायशी प्रमाण पत्र रद्द करने बारे लिखा जा रहा है इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं व तोड़फोड़ की भी कार्यवाही की जायेगी।

ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़फोड़

यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान सुनील कुमार, चौकी इंचार्ज ग्रीनफील्ड कॉलोनी व प्रदीप राना, जे०ई० मौजूद थे।
तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार ने बताया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बिल्ड़ारों द्वारा रिहायशी प्लाट पर रिहायशी प्रमाण पत्र जारी होने उपरान्त अवैध निर्माण करने बारे शिकायत प्राप्त हो रहीं थी जिसमें बिल्ड़रों द्वारा नक़्शे से अधिक निर्माण करने उपरान्त भोली-भाली जनता को बेचे जा रहे हैं।

इस तरह के रिहायशी प्लाटों पर बनाये जा रहे अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में नहीं पनपने दिया जायेगा। अतः आम जन से अनुरोध है कि बिल्ड़रों द्वारा अवैध रूप से बनाये गये भवनों में फ्लैटों को बिल्डरों के बहकावे में आकर ना खरीदे तथा खरीदते समय भवन का रिहायशी प्रमाण पत्र व भवन प्लान की जांच कर लेवें।

जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद द्वारा आम जन से यह भी अनुरोध किया है कि रिहायशी प्लाटों में गैर रिहायशी गतिविधिया अपने स्तर पर बंद कर लेवें अन्यथा यह कार्यालय नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होगा।

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