फरीदाबाद का कौनसा क्षेत्र है कंटेंटमेंट ज़ोन में, जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट

हरियाणा में लॉकडाउन के फेस-2 का 18वां दिन है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। इसमें शराब, गुटका, पान की दुकानें, स्पा और सैलून भी शामिल है।

फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फरीदाबाद में कोरोना वायरस का कहर निरंतर जारी है। इसके लिए कहीं ना कहीं आमजन की लापरवाही है, लोगों द्वारा अभी भी पाबंदी को अमल में नहीं लाया गया है, इसलिए सरकार को ओर कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है।

जिला न्यायाधीश यशपाल ने कोरोनावायरस पर नियंत्रण के उद्देश्य से फरीदाबाद को 12 कंटेंटमेंट जोन में विभाजित कर दिया है। इन 12 कंटेनमेंट जोन में शिव दुर्गा विहार, पलवलिया खेड़ी कला, डबुआ कॉलोनी, सेक्टर अट्ठासी स्थित बीपीटीपी, चावला कॉलोनी बी ब्लॉक, एनआईटी 1, एसी नगर, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर 37 चांदपुर गांव, बड़खल एवं अनखिर, मोहना व रुन्हेरा शामिल है।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से इन कंटेनमेंट जोन में सभी नियम व शर्तें लागू करवाए जाएंगे जैसा कि इनमें संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए टेस्टिंग, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस व अन्य जन स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन की ओर से कंटेनमेंट जोन में सभी घर में प्रत्येक व्यक्ति के थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता की ओर से लोगों को जरूरी सामान जैसे राशन,दूध, किराना, दवाइयां ,सब्जियां आदि की सप्लाई के लिए अलग-अलग पैकेट बनाकर घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे संबंधित विभाग बिजली व पानी की आपूर्ति निर्बाध जारी रखेंगे।

कंटेनमेंट जोन में उक्त चीजों पर मिलेगी राहत

कंटेनमेंट जोन में भी आपको अपने घर में ही रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा। आपको अपने स्वस्थ शरीर के लिए कहीं बाहर जाकर मॉर्निंग वॉक करने की जगह अपने घर की छतों पर ही व्यायाम करना होगा। यदि आपको घर के बाहर भी जाना है सामान लेने के लिए सिर्फ एक ही सदस्य को जाना होगा झुंड बनाकर बाहर वालों से पुलिस विभाग कड़ा रुख अपनाएगी।

कंटेनमेंट जोन में इन चीजों पर नहीं मिलेगी छूट

आपको अपने घर से पड़ोस के घर में जाना भी अवरुद्ध होगा। यहां तक की आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपने घर में नहीं बुला सकते हैं। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो भी आप उसको लेकर बाहर घूमने ना निकले। यदि ज्यादा जरूरी है तो आप सिर्फ घर से 10 से 15 मिनट की दूरी तक पालतू जानवरों को सैर करवा सकते हैं।
गली मोहल्ले में भी झुंड बनाकर चर्चा करने वाले लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी।

Avinash Kumar Singh

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