इस दिवाली 2 घंटे से ज्यादा पटाखे जलाने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, इतने का लगेगा जुर्माना

बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों और आतिशबाजी यों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया था। जिसके चलते कई कारोबारी निराश और हताश हो गए थे। कई लोगों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि अगर पटाखों और आतिशबाजी ऊपर बैन लगाना ही था तो सरकार को इसकी जानकारी पहले ही दे देनी चाहिए थी जिससे कि छोटे व्यापारियों का लाखों का माल ब्लाक ना होता।

इस दिवाली 2 घंटे से ज्यादा पटाखे जलाने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, इतने का लगेगा जुर्माना

लोगों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने अपने निर्णय में थोड़ी रियायत करते हुए रात में 2 घंटे आतिशबाजी की अनुमति दे दी है। निर्णय में इस बदलाव से लोग काफी खुश हैं और दिवाली के लिए उत्साहित हैं। बता दें कि सरकार ने जो अनुमति दी है उसके तहत सिर्फ दो ही घंटे आतिशबाजी और पटाखे छोड़ने की इजाजत है।

इसके अलावा आदेश ना मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपयुक्त अमित खत्री ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर चीफ सेक्रेटरी के आदेशों को और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग रात्रि 2 घंटे सिर्फ 8 से 10 ही पटाखे और आतिशबाजी छोड़े। 10:00 बजे के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही होगी।

Avinash Kumar Singh

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