हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा की गई बिजली की खपत या भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में की गई खपत या कृषि उपभोक्ताओं द्वारा की गई बिजली खपत को छोडक़र, राज्य में ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा की गई खपत के लिए बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत की दर से पंचायत कर लगाने का निर्णय लिया है।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यह पंचायत कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा संग्रहित किया जाएगा और इसका भुगतान उसी तरीके से किया जाएगा, जैसेकि राज्य सरकार को देय बिजली शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा इसे संबंधित ग्राम पंचायत को जमा करवाया जाएगा।
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