राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों पर दो फीसदी पंचायत टैक्स लगाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि यह कदम ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा में नया कदम है।
उन्होंने बताया कि टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा प्रदेश सरकार के खजाने में नहीं बल्कि बिजली कम्पनियों द्वारा गांवों के विकास के लिए सीधा ग्राम पंचायतों के खाते में डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसी तरह गांवों की रजिस्ट्रियों के टैक्स का पैसा भी उसी ग्राम पंचायतों को देने का कानून बनाया गया है। इससे ग्राम पंचायतों को गांवों में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इससे गांवों को फायदा मिलेगा, इस दिशा में आगे यह भी कदम उठाया जाएगा कि ग्राम सभा अपने अधिकार से टैक्सेशन शुरू कर सके ताकि गांव से ही गांव के विकास के लिए राजस्व इकट्ठा हो।
उन्होंने दो फीसदी पंचायत टैक्स पर यह भी स्पष्ट किया कि इसमें सरकार ने विशेष तौर से ये बात शामिल कर रखी है कि न तो कृषि को लेकर लिए जाने वाले बिजली कनेक्शनों पर कोई टैक्स लगेगा और न ही कृषि आधारित उदयोगों पर यह निर्णय लागू होगा।
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