लॉकडाउन 4.0: केंद्र ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानिए 18 मई से क्या खुला, क्या बंद

लॉकडाउन 4.0 को पूरे देश में बढ़ाया गया है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसमें घरेलू और विदेशी उड़ानों को भी अनुमति नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे। रेस्तरां, स्कूल और जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

लॉकडाउन 4.0 पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटलों को छोड़कर सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। 31 मई तक, देश भर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

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साथ ही, लॉकडाउन 4.0 में मेट्रो और रेल सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। सामान्य हवाई सेवा भी संचालित नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगे।

क्या खुलेगा?

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, मॉल और कॉम्प्लेक्स को लॉकडाउन 4.0 में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं कि दुकानें कब खोली जाएं।

अंतरराज्यीय बस सेवा खुलेगी, पान गुटखा बेचा जाएगा, मिठाई की दुकान शर्तों के साथ खुलेगी, 50 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। खेल परिसर को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति है।

लॉकडाउन 4.0 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे। रेस्तरां-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। स्टैंड-अलोन शॉप खोलने की अनुमति भी दी गई है। दुकान पर 5 से अधिक लोग काम नहीं कर पाएंगे।

बसों की आवागमन पर राज्य करेंगे निर्णय

राज्यों की आपसी सहमति से कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकारें स्थिति के अनुसार अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकती हैं। यानी, राज्य आपस में बात करके इस पर निर्णय ले सकते हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोनावायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लाल, नारंगी और हरे ज़ोन बनाने का अधिकार दिया गया है।

लॉकडाउन 4.0 में स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे

साथ ही स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी, हरे रंग के जोन तय किए जाएंगे। सभी प्रकार के पूजा स्थल बंद रहेंगे ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.।

गौरतलब है कि 24 मार्च को पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब यह तालाबंदी 21 दिनों के लिए थी।

इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। इसकी अवधि 3 मई तक थी। इसके बाद, लॉकडाउन फिर 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था। 16 मई को लॉकडाउन -3 की आखिरी तारीख थी।

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Avinash Kumar Singh

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