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हरियाणा में हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर एवं मिठाई की दुकान खोले जाने के साथ शादी समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइंस।


हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा खोलें जाने वाली दुकानों की सूची में नाई की दुकाने, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर और मिठाई की दुकानों को भी शामिल किया गया हैं जो निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा शादी एवं फंक्शन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है जिनका पालन करते हुए अब शादी एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

हेयर सैलून और पार्लर के लिए जारी कि गई गाइडलाइन :-

हरियाणा में हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर एवं मिठाई की दुकान खोले जाने के साथ शादी समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइंस।

-ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर किए जाने की व्यवस्था का होना अनिवार्य है।
-सैलून, पार्लर इत्यादि में पूरा स्टाफ मास्क, हेड कवर व एप्रिन जरूर लगाएं।
-सैलून, पार्लर इत्यादि में डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल हो, हर ग्राहक के बाद एक्यूपमेंट 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करें।
-बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से ग्रसित मरीजों को दुकान में प्रवेश न करने दिया जाए।
-बगैर मास्क कोई ग्राहक दुकान में दाखिल न हो।
-हर कटिंग के बाद स्टाफ खुद को अवश्य सैनिटाइज करे।

मिठाई की दुकानों के लिए जारी कि गई गाइडलाइंस :-

– मिठाई की दुकानों को खोला जा सकेगा लेकिन दुकान के सभी स्टाफ को मास्क एवं ग्लव्स पहनना अनिवार्य है।
– ग्राहक दुकान से मिठाई खरीद सकेगे लेकिन उन्हें दुकान पर मिठाई सर्व नहीं को जा सकेगी।
– दुकान में आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के मिठाई नहीं दी जा जाएगी।
–  दुकान में आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज किया जाना आवश्यक है।
-दुकान के भीतर बी सभी स्टाफ को मास्क एवं ग्लव्स पहनना अति आवश्यक है।

शादी एवं अन्य समरोह के लिए जारी की गई गाइडलाइंस :-

-किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा से ज्यादा गेस्ट न हों।
-समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे।
-एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
-99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी।
-समरोह में आने वाले सभी लोग मास्क अवश्य पहने हुए हो और सामाजिक दूरी बना कर रखे।
-शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग समारोह स्थल में न हो।
-लोगो के खाना की व्यवस्था के लिए टोकन सिस्टम या अपाॅइंटमेंट सिस्टम लागू हो।
-सीटिंग व्यवस्था में सभी लोग एक दूसरे से करीब 1 मीटर की दूरी बनाए हुए हो।

Avinash Kumar Singh

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