कोरोना वायरस के कारण देश की आबादी घरों में कैद होने को मजबूर हो गई हैं देश में 21 दिनों का लॉक डाउन घोषित किया गया हैं । सरकार लोगो को राहत देने का प्रयास कर रही हैं इसी कड़ी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान मानदंडों में ढील दी है।इसके साथ ही वायरस के संक्रमण के चलते बिलों के लेट भुगतान पर लेट फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली वितरण कंपनियों से लेट सरचार्ज नहीं वसूलेगी । वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाउस टैक्स जमा करने के लिए मकान मालिकों को एक माह का और समय मिल सकता है। इससे मार्च के बाद लगाने वाला ब्याज एक महीने तक नहीं लगेगा।
नगर विकास विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। विभागीय मंत्री से अनुमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन अधिकतर निकायों में 60 से 70 फीसदी ही हाउस टैक्स जमा हो पाया है।
नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में रहने वालों से हाउस टैक्स वसूली के लिए निकायों को हर वर्ष वित्तीय वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करता है। अधिकतर निकाय फरवरी से लेकर मार्च तक इस लक्ष्य को पाने के लिए वसूली अभियान तेज करते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिए जाने की वजह से हाउस टैक्स की वसूली प्रभावित हो रही है। नगर स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों से हाउस टैक्स वसूली के बारे में जानकारी मांगी थी।
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