मुख्यमंत्री उड़ान दस्ता ने अक्टूबर महीने में बल्लभगढ़ स्थित सुभाष कॉलोनी के मकान नंबर 702 में चल रहे मिलावटी घी का भंडाफोड़ किया था। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा उसको बिना बताए डी सील कर दिया गया।
जिसको डी सील करने की पावर ए डी सी के पास होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ एफआरआई दर्ज़ करवाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री उडन दस्ता हरियाणा फरीदाबाद टीम को गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि राजेन्द्र कगुमार उर्फ राजु सुभाष कालोनी बल्लबगढ द्वारा रिफाइंड आयल व डालडा घी को मिलाकर देशी घी तैयार किया जा रहा है।
जिसके बाद मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद टीम द्वारा डा0 संदीप चौधरी खाध सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद व स्थानीय पुलिस के साथ मकान न-702 गली न07 सुभाष कालोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद के मकान का औचक निरिक्षण किया गया।
जहां पर राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु द्वारा रिफांइड आयल व डालडा घी को मिलाकर देशी घी बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी टीम ने मौके पर करीब 5200 किलोग्राम तैयार शुद्धा शुद्ध देशी घी, करीब 24 टीन वनस्पति (डालडा) व 32 टीन रिफाइंड आयल बरामद किया। खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी खाद्य पदार्थो के अलग-अलग तीन खाद्य सैम्पल लिए गए।
टीम के द्वारा मौका पर मौजूद तैयार शुदा नकली देशी घी वनस्पति( डालडा) घी व रिफाइंड आयल को एक कमरा में रखकर खाध सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा सील कर दिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा राजेन्द्र उपरोक्त के मकान से लिए गए खाद्य सैम्पलों की जांच हेतु 12 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ स्थित फुड एनालिस्ट लैबोरेटरी में खाद्य पदार्थ जिनके सैम्पल जांच के लिए भेजा गया।
परिक्षण रिपोर्ट क्रमांक 231/अक्टुबर 2020 व 235/अक्टुबर 2020 दिनांक 29.10.2020 के पत्रों के माध्यम से डैजिग्नेटिड अधिकारी खाद्य एवम औषधी प्रशासन विभाग फरीदाबाद को प्राप्त हुई थी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार देशी घी सबस्टेन्डर्ड रिफांईंड सोयाबीन, आयल मिसब्रान्डेज व वनस्पति घी कन्फर्मिंग ठीक पाया गया।
उपरोक्त खाद्य पदार्थो की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 09.11.2020 को ही उपरोक्त रिपोर्ट बजरिया डाक आरोपी राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु पुत्र चेतराम मकान न 702 सुभाष कालोनी बल्लबगढ को भेजी गई। जिस पर गलत पता होने के कारण डाक वापिस प्राप्त हुई।
दोबारा उपरोक्त कार्यालय के विशोष पत्र वाहक चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी मुकेश कुमार के माध्यम से त्रुटिकर्ता राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु को व्यक्तिगत तौर पर वितरीत कराकर पावती प्राप्त की गई। उपरोक्त रिपोर्ट की प्रतियां संदीप चौधरी फुड सैफटी अधिकारी फरीदाबाद को भेजी गई पत्रांक एफ.बी.डी/डी.ओ/2021/28-29 दिनांक 14.01.2021 कार्यालय खाद्य एवम औषधी प्रशासन विभाग फरीदाबाद द्वारा अवगत कराया गया है।
एफ.बी.डी/डी.ओ/2021/28-29 दिनांक 14.01.2021 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद को आगामी नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद से मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद के कार्यालय के पत्राचार उपरांत संदीप चौधरी ने स्वंय लिखकर दिया है कि विवादीत खाद्य सामाग्री जिस कमरे मे रखी थी उस कमरे मे उसी दिन 12.10.2020 को सील कर दिया गया था।
उपरोक्त विवादित खाद्य सामाग्री के नतीज प्राप्त होने पर दिनांक 18.11.2020 को उन्होने उपरोक्त कमरे को डी सील कर दिया। जिसमे मौजूद खाद्य सामाग्री कि त्रुटिकर्ता द्वारा बाजार मे बेच दिया जाना मालुम हुआ है। धारा 26(2) 1 व 2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार किसी प्रकार के अनसेफ सबस्टैंडर्ड व मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थो के निपटारा बारे धारा 52(2) के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त उपायुक्त) ही त्रुटिकर्ता को निर्देश देने का अधिकार रखता है।
लेकिन इस प्रकार मिसब्राडेंड 32 टीन रिफाईंड आयल (वनस्पति तेल) तैयार शुदा देशी घी करीब 5200 किलोग्राम सबस्टैंडर्ड को डाक्टर संदीप चौधरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा नियमो को ताक पर रखकर व डैजिग्नेटिड अधिकारी, खाद्य एवम औषधी प्रशासन विभाग फरीदाबाद को ना बतलाकर सील की हुई खाद्य सामाग्री को खुले बाजार मे बेचने पर कार्यवाही की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
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