हरियाणा प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगो को क्वॉरेंटाइन करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं इसके चलते अब कोरोना संदिग्ध एवं कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को केवल 7 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
संदिग्ध व्यक्ति को घर में एकांतवास में 7 दिनों का पीरियड पूरा करना होगा जिसमें स्वास्थ्य वीभाग की टीम समय समय पर संदिग्ध की तबीयत का जायजा लेती रहेगी।
इससे पहले किसी भी संदिग्ध के लिए कम से कम 2 सप्ताह क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब प्रदेश गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा बीते सोमवार नए निर्देश जारी करने के बाद अब कोरोना संदिग्ध को क्वॉरेंटाइन में रखने की अवधि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।
यह जानकारी विज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चंडीगढ़ में मीडिया को दी गई, अतिरिक्त जानकारी देते हुए विज ने बताया कि कोरोना काल की शुरुआत में संदिग्ध को क्वॉरेंटाइन पीरियड में रखने की अवधि 28 दिन निर्धारित की गई थी इसमें 14 दिन अस्पताल एवं 14 दिन है घर में संक्रमित को रखे जाने के निर्देश थे। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार को देखते है इस अवधि को कम कर 7 दिनों का कर दिया गया है।
इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब विज से लॉक डाउन आगे बढ़ाने के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश एवं देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है ऐसे में लॉक डाउन के पांचवें चरण की शुरुआत करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी और जब यह महामारी पूर्ण तरीके से नियंत्रण में आ जाएगी तो लॉक डाउन स्वयं ही समाप्त कर दिया जाएगा।
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