फरीदाबाद का बहुचर्चित निकिता हत्याकांड में आज सरकार द्वारा फैसला सुनाया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
आज इस मामले में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है. तीसरा आरोपी अजहरुद्दीन जिसने हथियार की सप्लाई की थी, वो बरी हो गया है. 26 मार्च को सजा सुनाई जाएगी,
इस मामले में जब पहचान फरीदाबाद से निकिता के पिता मूलचंद से हुई वार्ता में उन्होंने कहा था कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। बेटी के साथ हुए कृत्य ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था ।
बता दे कि निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी. 26 अक्टूबर को उसे उस समय आई-10 कार से किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जब वह बल्लबगढ़ में अग्रवाल कॉलेज से फाइनल एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी. जब निकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी. इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत ही गई.
यह पूरी घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान तीन आरिपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तौसीफ, रेहान और अजहरुद्दीन शामिल थे. इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. जाने के बाद अदालत 26 मार्च को इस मामले में सजा सुना सकती है.
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