महिला खंड विकास अधिकारी ने भाई को काम किए बिना ही किया लाखों रुपए का भुगतान, केस दर्ज

तिगांव विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में विकास कार्य कराए ठीक है ठेकेदार भाई को लाखों रुपए का बिल का भुगतान करने के आरोप में डीसी यशपाल यादव ने तिगांव ब्लॉक की महिला खंड विकास अधिकारी पूजा शर्मा उसके भाई ठेकेदार शिवगंगा कांट्रेक्टर फोरम के मालिक ललित मोहन शर्मा ग्राम पंचायत मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी सस्पेंड हुए ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ लाखों रुपए का गबन करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया।

थाना सदर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीसी यशपाल यादव ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मुझे गांव की पूर्व सरपंच रानी निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल द्वारा जनवरी 2020 से मई 2020 तक 2,32,46,767/- रु. की राशि बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के निकाली गई।

महिला खंड विकास अधिकारी ने भाई को काम किए बिना ही किया लाखों रुपए का भुगतान, केस दर्जमहिला खंड विकास अधिकारी ने भाई को काम किए बिना ही किया लाखों रुपए का भुगतान, केस दर्ज

उक्त राशि से करवाये गये कार्यो जैसे सिविल वर्क्स की जांच कार्यकारी अभियन्ता , पं. राज, फरीदाबाद व इलैक्टिकल वर्क्स की जांच उप-मण्डल अभियन्ता, ( विघुत) पं. राज रोहतक से करवाई गई। जिसमे क्रमशः 23,33,896/- रु. व 45,68,040/- रु. कुल राशि 69,01,936/- रु. की वित्तीय हानि ग्राम पंचायत को पहुंचाई पाई गई है।

M/s Farhan Enterprises , Satguru Enterprises को किये गये भुगतान मे घोर अनियमिता बरती गई है। व सरकार की हिदायतो की पालना नही की गई है ।

डीसी ने पुलिस से कहा कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के गांव ने 19 जनवरी 2021 को रिपोर्ट भेजते हुए लिखा कि ग्राम पंचायत मुझे डीके सरपंच तथा ग्राम सचिव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शिवगंगा कांट्रेक्टर फार्म को 58 लाख 58 हजार 52 ₹5 की अदायगी के बाद कोई भुगतान बकाया नहीं है।

डीसी ने पुलिस से कहा कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के गांव ने 19 जनवरी 2021 को रिपोर्ट भेजते हुए लिखा कि ग्राम पंचायत मुजेड़ी के सरपंच तथा ग्राम सचिव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शिवगंगा कांट्रेक्टर फार्म को 58 लाख 58 हजार 525 की अदायगी के बाद कोई भुगतान बकाया नहीं है।

जबकि इस मामले मे सरपंच तथा वर्तमान ग्राम सचिव से रिपोर्ट प्राप्त की गई तो रिपोर्ट अनुसार शिव गंगा कान्ट्रैक्टर को 20 जनवरी 2019 से जुन 2020 तक कैश बुक अनुसार 60,44,431/- रु. का भुगतान किया गया है (प्रति संलग्न है ) ।

जांच के दौरान वर्तमान ग्राम सचिव ने कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रस्ताव नं. 11 दिनांक 04.06.2020 के अनुसार मै. शिव गंगा कान्ट्रैक्टर को 20,00,000/- रु. का भुगतान चैक द्वारा किया जाना था जबकि एक चैक नं. 000006 दिनांक 04.06.2020 को 27,00,000 रु. (HDFC Bank) तथा इसके बाद मै. शिव गंगा कान्ट्रैक्टर को दुसरा चैक नं. 546852 दिनांक 09.06.2020 राशि मु. 27,00,000 (Union Bank) भुगतान हैतु जारी किया गया (प्रति संलग्न है )।

जिसका कार्यवाही रजिस्टर मे कही कोई जिक्र नही है और उक्त चैक के विरुद्ध बिल वाउचर तथा स्टाक वाउचर मे कोई एंट्री नही पायी गयी है उक्त दोनो चैक डिसऑनर हो गये थे। कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत मुजेडी के प्रस्ताव नं. 11 दिनांक 04.06.2020 अनुसार चैक बैंक प्रबन्धक को खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी तिगांव की मार्फत भेजा गया है (प्रति संलग्न है )।

जिससे यह प्रतीत होता है कि मामला खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी तिगांव के संज्ञान मे लाया गया था लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नही की गई । इस बारे विजयपाल तत्कालीन ग्राम सचिव ने अपने ब्यानो मे स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा प्रस्ताव न. 11 दिनांक 04.06.2020 अनुसार शिव गंगे कान्ट्रैक्टर को केवल मु. 20,00,000/- रु. का चैक विकास कार्यो के भुगतान हेतु किया गया था ।

उसने कहा कि यह है उसने पुजा शर्मा खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी , तिगांव के कहने पर दिया था । उसके बाद उन्होने मुझे मु. 27,00,000/- रु. का चैक देने के लिये कहा । जब मैने खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी,तिगांव को बताया कि इसके ना तो बिल है और ना ही मौके पर काम हुए है।

तब खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी तिगांव ने कहा कि आप उसे चैक दे दो, बिल तथा वाउचर मिल जायेगे और मौके पर काम भी करा दिया जायेगा। वो मेरा भाई है और मुझे उस पर पुरा भरोसा है । मैने भी खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, तिगांव के कहने पर चैक दे दिया ।

उसके बाद मेरा निलम्बन हो गया था। मुझे नही पता कि मौके पर काम हुए है या नही । उक्त मामले मे वर्तमान ग्राम सचिव द्वारा ब्यान किया गया कि शिव गंगा कान्ट्रैक्टर फर्म को कोई भुगतान ग्राम पंचायत मुजेडी की तरफ बकाया नही है ।

इस प्रकार अधिकारी ने दबाव बना कर चैक कटवाये, अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया ( ब्यान प्रति साथ संलग्न है ) तथा मामले मे यह भी पाया गया है कि शिव गंगा कान्ट्रैक्टर का मालिक ललित मोहन शर्मा उर्फ प्रिंस खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी पुजा शर्मा का सगा भाई है।

जिससे प्रतीत होता है कि उक्त सभी आरोपित रानी, भुतपुर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मुजेड़ी, विजयपाल ग्राम सचिव मुजेडी (निलम्बित) , पूजा शर्मा खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी तिगांव तथा ललित मोहर शर्मा, शिव गंगा कान्ट्रैक्टर फर्म) द्वारा ग्राम पंचायत मुजेडी को सरकारी हिदायतो व निर्देशो की अवहेलना करते हुये मु. 54,00,000/- रु. के चैक जारी करके हानि पहुंचाने का आपराधिक षडयंत्र किया है ।

पुलिस ने धारा 409 व 120B तथा Prevention of Corruption Act की धारा 13 के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

Avinash Kumar Singh

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