हमारे देश में हर राज्य में और हर जिले में ऐसा देखने को मिलता है कि मां – बाप अपने बच्चे को बाइक पर लेकर सफर करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बैठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। अगर आप दो लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बिठाते हैं तो उसपर फाइन लगाया जा सकता है।
ऐसे कई नियम हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। अब भूलकर भी यह गलती न करें। दरअसल देश के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाता है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए यह खबर है बड़ी है। यातायात नियमों का पालन कई लोग नहीं करते हैं। अब यदि आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बाइक या स्कूटर पर बैठा कर ले जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनाना जरूरी है।
चालान से बचने के लिए काफी बार लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यातायात नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति अब इस नियम को नहीं मानता है तो उसपर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में दो लेवल पर लाइसेंस दिया जाता है जिसमें पहला 16 से 18 साल तक का है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है।
नए नियमों के हिसाब से सभी को चलने की आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। यातायात के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।
एनआईटी विधानसभा-86 के विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री…
लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सही प्रशिक्षण लेने के उपरांत कार्य…
मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी कर…
एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 14)…
श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में…
आज दिनांक 26 फरवरी को एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बहादुरगढ में दिन…