दुष्कर्म के काफी मामले ऐसे आते हैं जिसको सुनकर यकीन नहीं हो पाता है। पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी रेप केस दर्ज होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मामले शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के होते हैं। शादी का वादा करके लंबे समय तक किसी महिला के साथ सेक्स करना, रेप माना जाएगा या नहीं? कानून में इस बात को और ज्यादा साफ करने की जरूरत है। ये बात कही है ओडिशा हाईकोर्ट ने।
हर साल दुष्कर्म के मामलों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले मामलों में कानून अभी साफ नहीं है, इसी कारण अभी शादी के वादे पर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को सजा नहीं मिल पाती।
कई मामलें आते हैं जिसमें युवक जानबूझकर युवती से शारीरिक संबंध बनाता है शादी का वादा करके लेकिन संबंध बन जाने के बाद युवक अलग रास्ते पर निकल पड़ता है। जस्टिस पाणिग्रही ने कहा है कि, “शादी का वादा करके बलात्कार करने वाला कानून गलत दिखाई पड़ता है। हालांकि, पीड़िता की दुर्दशा और आरोपी की जमानत के सवाल पर विचार-विमर्श करते वक्त पीड़िता और उसके परिवार की गरिमा का ध्यान रखने की जरूरत है.”
कोर्ट में इस समय लाखों मामलें दुष्कर्म के चल रहे हैं। काफी समय यह मामले लंबित हैं। बहरहाल, इसी तरह के मामले में बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के जज एसके पाणिग्रही ने फैसला सुनाया कि इंटीमेट रिलेशंस को संभालने के मामलों में बलात्कार से जुड़ा कानून लागू नहीं होना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रहती हैं।
काफी कमियां इस समय ऐसे मामलों के लिए कानून में मौजूद हैं। इन्हें स्पष्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1), 313, 294 और 506 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 (ई) और 67 (ए) के तहत एक लड़की से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया था। लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
ऐसे मामलों में युवकों की तरफ से दलीलें दी जाती हैं कि शारीरिक रिश्ता सहमती से बना था। इस मामले में फिजिकल रिलेशन की वजह से लड़की दो बार गर्भवती हो गई, जिसे आरोपी युवक ने दवा देकर गर्भपात करा दिया। हालांकि पिछले साल जनवरी में लड़की ने आरोपी युवक से उससे शादी करने के लिए कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। शादी के नाम पर फिजिकल रिलेशन रखने को बलात्कार बताने वाला कानून गलत प्रतीत होता है।
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