देश में कोरोना के चार चरणों के बाद अब लॉक डाउन के पांचवें चरण के साथ ही अनलॉक वन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है जिसके तहत धीरे-धीरे सभी सेवाओं को वापस से चालू करने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर किए जा रहे है।
लेकिन इन सबके बीच भी दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है जहां पहले उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली से सटे अपने जिलों के बॉर्डर को सील करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार द्वारा भी अपनी तरफ से दिल्ली से सटे गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गुरुग्राम इत्यादि जिलों के बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए गए हैं।

किन नियमो के तहत आवाजाही संभव :-
दिल्ली सरकार द्वारा बॉर्डर सील करने के आदेश 8 जून तक मान्य होंगे। इस दौरान यदि आप दिल्ली से बाहर रहते है और दिल्ली आना चाहते है तो आपको पास की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उन्होंने जिन-जिन कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया है। वहां काम करने वाले लोगों को ई-पास जारी किया जाएगा। दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार से या किसी भी दूसरे राज्य के जिला प्रशासन से जारी ई-पास भी मान्य होगा।
अन्य राज्यो के लोग कैसे जा सकेंगे दिल्ली :-
दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी किए गए परिचय पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन निजि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी यदि जरूरी सेवा से जुड़ा है तो उसे ई-पास बनवाना होगा। यदि गैर जरूरी क्षेत्र से जुड़ा निजी कर्मचारी होगा तो उसे ई-पास भी जारी नहीं किया जाएगा। मसलन आफिस तो खुल जाएगा लेकिन सरकार के फैसले के चलते वह एनसीआर के शहर से दिल्ली नहीं आ पाएगा।
यात्रा का टिकट होगा मान्य :-
रेल, हवाई यात्रा करने वाले लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत न हो इसलिए उन्हें किसी भी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं होगी। उनका हवाई यात्रा का टिकट,रेल के टिकट को ही ई-पास मान लिया जाएगा। उसके आधार पर ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश दे दिया जाएगा।
कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली सील करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में केवल आवश्यक सुविधाओं एवं सरकारी कर्मचारियों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। जिनके लिए दिल्ली में प्रवेश करने हेतु ईपास जारी किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी जिसे देखकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर उन लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएगी जो लोग लॉक डाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों से एक शहर से दूसरे शहर काम के लिए आवाजाही करते थे।
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