हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संक्रमितों के सीटी/एचआरसीटी चेस्ट सहित अन्य लैब टेस्ट के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। कोई भी लैब संचालक सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं ले सकता। राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा सीटी/एचआरसीटी चेस्ट के लिए 2100 रुपये, आईएल-6 के लिए 1000 रुपये, डी-डाइमर के लिए 400 रुपये, एलडीएच के लिए 250 रुपये, सीआरपी के लिए 350 रुपये, प्रोकैल्सिटोनिन के लिए 1,500 रुपये और फेरिटिन के लिए 300 रुपये तय किए गए हैं। इन दरों में टेस्ट पर होने वाले सभी खर्च जैसे पीपीई, पैकिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग और जीएसटी/कर इत्यादि शामिल हैं। टेस्ट के होम कलेक्शन मामलों में परिवहन, पीपीई किट इत्यादि के लिए प्रति घर 200 रुपये लेने की अनुमति होगी।
पीपीपी मोड के तहत स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने वाले सीटी स्कैन केंद्रों पर ये दरें लागू नहीं होंगी। इन केंद्रों पर मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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