30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान, जानिए कैसे

30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान :- कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के दौरान यदि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज यदि एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक उनका चालान नहीं काटेगी

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वीइकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार फिर बढ़ाने की घोषणा की है।

30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान
30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान

इन डॉक्युमेंट्स की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है।

30 सितम्बर तक आपका नहीं होगा चालान

गत दिनों पहले लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्युमेंट्स के लिए वैधता बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक तक बढ़ा दी थी।  

सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि, महामारी की करंट स्थिति को देखते हुए और अपीलों को देखते हुए नितिन गडकरी ने इस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके बाद एक ऑर्डर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने 21 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 31 जुलाई तक फीस वैलिडिटी और अतिरिक्त फीस से छूट दे दी थी।

आपका नहीं होगा चालान :- अब राज्य सरकारों को फीस, टैक्स, रीन्यूअल, पेनाल्टी आदि से भी छूट पर विमर्श करने को कहा गया है। भारत में लागू लॉकडाउन और बहुत से दफ्तरों के बंद होने के कारण केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है।

सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बहुत आराम मिलेगा, जिनके कागज़ों की वैधता इस बीच समाप्त हो गई है। लॉकडाउन खुलने की वजह से लोगों को वाहनों से ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, ऐसे में उन पर जल्द इन दस्तावेजों को रिन्यू कराने का दबाव था।

महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जितनी सक्रियता केंद्र, राज्य सरकारों को दिखाने की जरूरत है उतनी ही सक्रियता और सजगता का परिचय आम जनता को भी देने की आवश्यकता है

लेखक : ओम् सेठी

Avinash Kumar Singh

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