Categories: Politics

एजेएल भूखंड के पुन: आवंटन मामले में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत

बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी व जस्टिस विकास बहल पर आधारित बेंच पंचकूला की ईडी कोर्ट को आदेश देते हुए फिलहाल 15 जुलाई को इस मामले में जो तय करने वालें आरोप को आगामी आदेश तक के लिए टाल दिया है। जिसके बाद
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल भूखंड के पुन: आवंटन मामले में राहत मिल गई है।

वहीं हाई कोर्ट के जस्टिस मामले की सुनवाई की दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से पैरवी की। मेहता ने इस मामले में जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देने की मांग की। मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आरोप पत्र तय करने फिलहाल टाला जाए। मेहता व अन्य सभी पक्षों की दलील सुनने के कोर्ट ने ईडी कोर्ट को इस मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप तय करने को टालने का आदेश दिया।

एजेएल भूखंड के पुन: आवंटन मामले में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहतएजेएल भूखंड के पुन: आवंटन मामले में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत

कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पेशी से भी छूट देने का आदेश दिया। इस मामले में हुड्डा ने पंचकूला के एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में मनी लांड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का ईडी के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। हुड्डा ने पंचकूला कोर्ट के 5 जुलाई के आदेश को बेहद मनमाना और आपत्तिजनक करार देते हुए कहा है कि ईडी के विशेष न्यायाधीश पंचकूला ने मामले में आरोप तय करने का मन बना लिया है और उसे केस की निष्पक्षता पर आशंका है।

याचिका में कहा गया कि 5 जुलाई को विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अत्यधिक आपत्तिजनक और मनमाना पूर्व-निर्धारित है और न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि वह अगली तारीख 15 जुलाई को आरोप तय करेगा। हुड्डा ने एजेएल को भूखंड आवंटन के संबंध में अपने खिलाफ ईडी की शिकायत (एफआइआर) को भी खारिज करने के निर्देश भी मांगे हैं।

याचिका में यह भी बताया गया कि हाई कोर्ट ने एक जुलाई को एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआइ मामले के संबंध में विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 5 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज मामले पर याचिकाकर्ता (हुड्डा) ने पंचकूला के विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग के समक्ष एक आवेदन दायर कर सीबीआइ और ईडी मामले में मुद्दों को एक समान बताकर उनके मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

दोनों मामलों में समान दस्तावेज व गवाह हैं। हाई कोर्ट सीबीआइ मामले में सुनवाई पर रोक लगाकर साफ कह चुका है। एक मामला दूसरे पर प्रभाव डालता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने 5 जुलाई के आदेश को पारित करते समय इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

Avinash Kumar Singh

Published by
Avinash Kumar Singh

Recent Posts

अब से Haryana रोडवेज़ की बसों पर देखने को मिलेगा यह नया स्लोगन, परिवहन मंत्री अनिल विज ने जारी किए आदेश 

अभी तक प्रदेश की जनता ने हरियाणा रोडवेज की बसों पर सिर्फ़ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'…

3 days ago

आज जारी हो सकता है Haryana बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक 

प्रदेश के जिन छात्रो ने इस साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए…

3 days ago

Haryana के इस जिले की बेटी ने बिना ट्यूशन के ही 12वीं में हासिल किए 95.6%, यहाँ पढ़े पूरी खबर 

अभी हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12 वी का रिज़ल्ट जारी किया है,…

3 days ago

इस फसल की खेती करने पर Haryana के किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1 हजार रूपये, यहाँ पढ़े पूरी ख़बर 

हरियाणा सरकार आए दिन प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रही है, ताकि…

6 days ago

Haryana के इन जिलों में होगा मॉक ड्रिल, यहाँ जाने इससे जुड़ी सभी जानकारी 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सतर्कता…

2 weeks ago

Haryana शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परिणाम घोषित करने से पहले लिया यह बड़ा फैसला, यहाँ पढ़ें पूरी खबर 

प्रदेश के जिन छात्रों ने इस बार दसवीं की परीक्षा दी है यह खबर उनके…

2 weeks ago