हरियाणा सरकार ने सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत महामारी अलर्ट को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है हालांकि गाइडलाइंस पहले की तरह ही है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार यूनिवर्सिटी में अन्य शैक्षणिक संस्थान दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट ले सकेंगे। सरकारी विभागों में भर्ती के लिए होने वाले लिखित परीक्षाओं को भी मंजूरी दी गई है।
दरअसल, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक थी। उसके खत्म होने से पहले ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव विजयवर्धन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी रेस्तरां पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। महामारी के मानकों का सख्ती से पालन कराना होगा।
इस दौरान मॉल में स्थित रेस्तरां को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। अन्य रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल में स्थित रेस्तरां पर यह समय अवधि लागू नहीं होगी। होटल, रेस्तरां व फास्ट फूड की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक कर सकते हैं। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
गाइडलाइंस के अनुसार इस बार स्विमिंग पूल एथलीट और प्रतियोगी तैराकों के लिए खोल सकेंगे वही सिनेमा हॉल भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने के आदेश हैं परंतु महामारी के नियमों का पालन जरूरी है। गाइडलाइंस के अनुसार इस बार विवाह में अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे हालांकि यह व्यवस्था पहले सरीखी है। स्पा सुबह 6 बजे खोले जा सकेंगे और रात 8 बजे तक चलेंगे।
दुकाने सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तथा मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय को सौ फीसद हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है लेकिन इनमें महामारी के नियमों का पालन करना जरूरी है।
सरकार ने एंट्रेंस व भर्ती परीक्षाएं कराने की छूट दी है। यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों व भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 सितंबर 2020 की केंद्र सरकार की महामारी की गाइडलाइन के तहत एंट्रेंस और भर्तियों की लिखित परीक्षाएं आयोजित करें। प्रदेश में आठ अगस्त से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
दिसंबर तक 15 हजार हजार से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षाएं और शारीरिक परीक्षण होने हैं। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में दी गई छूट जारी रहेंगी। सभी जिलों के डीसी अपने-अपने क्षेत्र में तय मानकों का कड़ाई से पालन कराएं।
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