भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लोन के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डायरेक्टर्स के लिए पर्सनल लोन के लिमिट को संशोधित किया है।
इस नए नियम के तहत बैंकों के बोर्ड डायरेक्टर्स और उनके परिवार के लिए लोन का लिमिटेशंस पांच करो रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसी भी बैंक डालकर के लिए पर्सनल लोन की लिमिटेशन 25 लाख रुपए थी।
आरबीआई की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बैंकों को अपने स्वयं के बैंक और अन्य बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के पति या पत्नी और आशिक बच्चों के अलावा किसी भी रिश्तेदार को 5 करोड रुपए से अधिक लोन देने की अनुमति नहीं है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी फर्म के मामले में भी लागू होती है जिसमें पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा कोई भी रिश्तेदार, पार्टनर, प्रमुख शेयर होल्डर या डायरेक्टर है।
आरबीआई ने कहा कि उधार लेने वालों को 25 लाख या 5 करोड़ से कम किलो सुविधाओं के प्रस्तावों को भी अथॉरिटी की तरफ से जिम्मेदारी दी जा सकेगी लेकिन सभी दस्तावेजों के साथ बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद ही बोर्ड इस पर निर्णय करेगा।
गौरतलब है कि इसके पहले कई ऐसे के सामने आ चुके हैं जिसमें मौजूदा डायरेक्टर अपने परिवार के सदस्यों को लोन देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर से लेकर कई बड़े हस्तियों पर ऐसे आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का लोन देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था ऐसे में आरबीआई अब इस पर भी सख्ती दिखा रहा है।
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